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अब गर्भपात अवैध नही सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा संसोधन

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नई दिल्ली

Supreme court देश के सर्वोच्च अदालत देश की सभी महिलाओं को अब गर्भपात का अधिकार दे दिया, चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल र्टिर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसकी सहमति होनी चाहिये !

फ़ाइल फ़ोटो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में उक्त कानून के तहत गर्भपात का अधिकार है।

supremecourt #amarujala

Jan Tak News
Author: Jan Tak News

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