जन तक न्यूज संवादाता विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट
नई दिल्ली – पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दिये गये उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप करने के आरोप में FIR दर्ज करने को कहा गया था !
हाई कोर्ट ने पुलिस को कुछ महीने पहले एक महिला की ओर से दी गयी शिकायत में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप करने के आरोप में FIR दर्ज करने को कहा था ! महिला ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमे उसने आरोप लगया था कि छतरपुर के फार्म हाउस में BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप कर जान से मारने की धमकी दी है . 2018 में ही शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश था !इधर पुलिस ने मामले की जांच कर निचली अदालत में अपना रिपोर्ट दर्ज कर शाहनवाज को निर्दोष करार देते हुए ये कहा था कि इस केस में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नही बनता है । लेकिन निचली अदालत ने पुलिस के इस तर्क को खारिज करते हुए 2018 में ही भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा था. इस फैसले को शाहनवाज हुसैन ने हाइ कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को FIR करने का आदेश दिया था और 90 दिन के भीतर कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगा था क्योंकि ये संज्ञेय अपराध का मामला है ।
हाई कोर्ट ने क्या कहा – दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था की सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है इस पूरे मामले से लेकर FIR दर्ज करने तक दिल्ली पुलिस की ओर से संतोष जनक काम नही किया गया था संज्ञेय अपराध के इस मामले में पुलिस की ओर से निचली अदालत में दी गयी जांच की रिपोर्ट भी अंतिम रिपोर्ट नही थी !
हाई कोर्ट के इसी फैसले को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने चुनौती दी थी जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर जिसमे पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप और अन्य धाराओं में पुलिस को FIR दर्ज कर 90 दिन दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया था . इसे भारत के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के पक्ष में फैसला देते हुए रोक लगाने का आदेश दिया है।