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Dehradun: अभी भरें हाउस टैक्स और पाएं 20% की छूट, जानें ऑनलाइन जमा करने का प्रोसेस

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रिपोर्ट-हिना आज़मी

देहरादून. देश या प्रदेश के विकास और तमाम सरकारी योजनाओं के लिए सरकार को बजट की जरूरत होती है जिसे कई तरह के टैक्स से पूरा किया जाता है. इसी तरह हाउस टैक्स भी है. राजधानी देहरादून के नगर निगम में लोगों को कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हाउस टैक्स पर 20 फीसदी की छूट दी जा रही है. नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करवाने आए सत्यपाल आनंद का कहना है कि प्रदेश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे हम ही टैक्स के रूप में देंगे, तो सड़कें बनेंगी, नालियों की सफाई होगी और विकास के काम होंगे.

हाउस टैक्स जमा करने वाले कैप्टन डी.बी. साही का कहना है कि एक जिम्मेदार नागरिक को टैक्स जरूर देना चाहिए, तभी हमारे प्रदेश और देश का निर्माण होता है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पहले आर्मी से जुड़े लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था लेकिन अब केवल हवलदार से नीचे वाली पोस्ट वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता है, बाकी अन्य को टैक्स देना पड़ता है.

कर एवं राजस्व अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा भवन करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अभी भवन कर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर-नवंबर में शिविर लगाकर लोगों के हाउस टैक्स जमा किए जाएंगे और इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा भी घर बैठे लोग अपना हाउस टैक्स भर सकते हैं.

कैसे भरें ऑनलाइन हाउस टैक्स?

अगर आप देहरादून में रहते हैं और हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं. शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा हो जाता है. आपको बता दें कि पोर्टल को निदेशालय स्तर पर संचालित किया जा रहा है. आप निदेशालय के पोर्टल nagarsewa.uk.gov.in पर जाकर अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसका लिंक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है. नगर निगम की तरफ से भवन करदाताओं को 20 फीसदी की छूट दी जा रही है, लेकिन जो लोग भवन कर नहीं भर रहे हैं, उन पर कुल टैक्स के 12 फीसदी की पैनल्टी भी लगाई जाएगी.

Tags: Dehradun news, House tax

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Jan Tak News
Author: Jan Tak News

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